लापरवाह डीएफओ को राज्य सूचना आयुक्त ने दूसरी बार दिया नोटिस
रिपोर्ट-देवेन्द्र राजपूत ब्यूरो चीफ राठ/हमीरपुर
राठ (हमीरपुर)। जिले के हर विभाग के जन सूचना अधिकारियो द्वारा आरटीआई के नियमों का उल्लंघन किया जाता है। सूचना मांगने पर सही जबाव नहीं दिया जाता है। और जो सूचना दी जाती हैं। वह अस्पष्ट और अपूर्व होती हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि मांगी गई सूचना का सही जबाव देने से अधिकारी डरते हैं, क्योंकि स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार जमकर किया गया है। शिकायतकर्ता औड़ेरा गांव निवासी रामसिंह राजपूत ने बताया कि 6 जुलाई 2023 को जन सूचना अधिकारी जिला प्रभागीय वनाधिकारी से 6 बिंदुओं में बीटों से संबंधित, वन रक्षक, वन पौधशालाएं, पौधों के रख रखाओ का ब्यौरा, संविदा कर्मियों, वन प्रजातियों और वृक्षारोपण आदि से संबंधित सूचना मांगी थी। लेकिन निर्धारित समय बीत जाने पर भी सूचना न मिलने पर शिकायतकर्ता ने 07 अगस्त 2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य वन संरक्षक चित्रकूट धाम मंडल बांदा को की थी। जहां प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश पर जन सूचना अधिकारी हमीरपुर द्वारा 10 अक्टूबर 2023 को अधूरी और भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार को छुपाया गया है। सही सूचना न मिलने पर शिकायतकर्ता ने अक्टूबर 2023 को राज्य सूचना आयुक्त लखनऊ को द्वितीय अपील की थी। जिसकी प्रथम सुनवाई 15 मई 2024 को राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारी जिला प्रभागीय वनाधिकारी हमीरपुर को 15 दिन के अंदर सही सही सूचना उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए थे। लेकिन ढाई महीना बीत जाने के बाद भी जन सूचना अधिकारी द्वारा सही सही सूचना नहीं दी गई। आयोग के आदेशों का और सूचना अधिकार अधिनियम का खुलेआम विधि का उल्लंघन किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी और राज्य सूचना आयुक्त के आदेश के बाद भी डीएफओ हमीरपुर ने सूचना न देकर घोर लापरवाही बरती है। और सूचना आयोग ने दूसरी बार सुनवाई का नोटिस भेजकर 16 अगस्त 2024 का समय निर्धारित किया है।