प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना जाग्रत करना कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य
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प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना जाग्रत करना कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य

झांसी- जिलाधिकारी  अविनाश कुमार ने अवगत कराया है कि शासन के निर्देशानुसार आजादी का अमृत  के अन्तर्गत प्रदेश में “हर घर तिरंगा” अभियान 2022 व 2023 का भव्यतापूर्ण क्रियान्वयन किया गया। इसी क्रम में स्वतन्त्रता दिवस 2024 के अवसर पर “स्वतन्त्रता दिवस” ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन सहभागिता के साथ मनाया जाना है।
उन्होने कहा कि स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर विगत वर्ष “हर घर तिरंगा” कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 09 से 15 अगस्त 2023 के मध्य यह गौरवपूर्ण दिवस अत्यधिक उल्लास एवं गरिमा के साथ प्रदेश के समस्त आवासित घरों, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा फहराते हुये समस्त जनपदों द्वारा अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया गया। इसी क्रम में इस वर्ष भी 13 से 15 अगस्त, 2024 तक पूर्व की भांति उत्साह एवं राष्ट्रीयता की भावना से “हर घर तिरंगा” अभियान चलाया जाना हैं।
कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जाग्रत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करने के दृष्टिगत प्रत्येक भारतीय को अपने घर एवं प्रतिष्ठानों पर झण्डा फहराने के लिए प्रेरित करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत गत वर्ष की भांति 13 से 15 अगस्त, 2024 तक “हर घर तिरंगा” कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों/विभागाध्यक्ष को झण्डा निर्माण, क्रय एवं फहराने का लक्ष्य आवंटित किया गया है।
सम्बंधित अधिकारी/विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह हर घर झण्डा फहराने हेतु नागरिकों को झण्डा फहराने की विधि तथा अन्य जानकारियों से स्पष्ट रूप से अवगत करायेंगे। गत वर्ष की भाँति 20×30 आकार के अण्डे का अनुमानित मूल्य 20 से 25 रूपये/प्रति नग होगा। झण्डों का निर्माण झण्डा संहिता में निर्धारित आकार, अनुपात एवं रंग के अनुरूप कराया जाये।
सम्बन्धित अधिकारी/विभाग आवंटित लक्ष्य के अनुसार स्वतन्त्रता दिवस 2024 के अन्तर्गत “हर घर तिरंगा” कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु झण्डा निर्माण, क्रय एवं नियत विधि के अनुसार झण्डा फहरायेंगे। दिनाँक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक समस्त सरकारी भवनों में तिरंगा लाईटिंग करायी जाये।
समस्त विभागाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने कार्यालय तथा क्षेत्रान्तर्गत घरों, समस्त सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों, रेस्टोरेन्ट, शॉपिंग काम्पलेक्स, टोल प्लाजा, पुलिस चैकी/थाना इत्यादि में तिरंगा झण्डा फहराने के नियमों का प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना चाहिए। झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ सरकारी परिसर में फहराये जाने वाले झण्डे को सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिए तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ उतारना है। दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जाये।