डीआईजी झाँसी द्वारा, सीपरी बाजार थाना अंतर्गत गोलीकांड पर झाँसी पुलिस की सराहना की
झाँसी – डीआईजी झाँसी द्वारा, सीपरी बाजार थाना अंतर्गत गोलीकांड के अभियुक्तों शहर गिरफ्तारी पर, हत्या के प्रयास की घटना का सफल अनावरण करने पर झाँसी पुलिस की सराहना की तथा अपराधियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की नई धारा-111 के तहत कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए
श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा झाँसी रेंज के जनपद झाँसी के थाना सीपरी बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 228/2024 धारा 109/351(2)/351(3) बीएनएस बनाम अज्ञात की घटना का सफल अनावरण करने तथा घटना में संलिप्त एक बदमाश के पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल होने व 03 अन्य अभियुक्तयों की गिरफ्तारी सहित घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, अदद मोटर साइकिल की बरामदगी करने पर झाँसी पुलिस की सराहना की गयी । इस कृत्य को संगठित अपराध के रूप में मानते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की नई धारा-111 के तहत कठोर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
डीआईजी महोदय द्वारा बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की नई धारा-111 जिसमें संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि पर कब्जा, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, दवाओं, हथियारों या अवैध वस्तुओं की तस्करी सहित कोई भी गैर कानूनी गतिविधि जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, अकेले या संगठित रूप से, सिंडिकेट के सदस्य के रूप में हिंसा का उपयोग, धमकी, जबरदस्ती, करके वित्तीय लाभ सहित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ प्राप्त करने के अन्य गैरकानूनी साधन आदि संगठित अपराध में आते है।