हिट एंड रन मोटर दुर्घटना” एवं “गुड सेमेरिटन योजना” का विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करें
झांसी : आज मंडलायुक्त, झांसी श्री बिमल कुमार दुबे एवं पुलिस उप महानिरीक्षक श्री कलानिधि नैथानी की अध्यक्षता में “मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति” की त्रैमासिक बैठक नवीन आयुक्त सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में मंडलायुक्त महोदय ने यातायात नियमों के तहत परिवहन विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए कहा कि परिवहन विभाग में संचालित “हिट एंड रन मोटर दुर्घटना” एवं “गुड सेमेरिटन योजना” का विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करें, जिससे दुर्घटना के समय दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति को उचित सहायता प्राप्त हो सके तथा मौके पर सहायता प्रदान करने वाले महानुभव को पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सके। “हिट एंड रन मोटर दुर्घटना”योजना के अंतर्गत झांसी मंडल के प्रत्येक थाना एवं शव विच्छेदन गृह पर उक्त योजना के विवरण संबंधी जानकारी बिंदु बोर्ड पर चस्पा कराये जाएं, जिससे उक्त योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके तथा पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
मंडलायुक्त महोदय ने कहा कि सभी स्कूली वाहनों के फिटनेस की जांच की जाए एवं स्कूली वाहन चालकों के पुलिस वेरीफिकेशन की भी जांच करें, जिससे स्कूली वाहनों के माध्यम से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, झांसी को निर्देश दिए कि यातायात नियमों के अनुसार भारी वाहनों के संचालन एवं उनके ठहरने संबंधी निर्धारित स्थलों का चिन्हांकन कर साइनेज स्थापित करें। उन्होंने टोल प्लाजा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि टोल प्लाजा से गुजरने वाले प्रत्येक मालवाहक वाहनों का प्रतिदिन नियमित रूप से वजन कर ओवरलोडेड वाहनों की सूचना उपलब्ध कराएं।
झांसी मंडल के तीनों जनपदों के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाईवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने हेतु यातायात नियमों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, साथ ही दुर्घटनाओं के कारण की जानकारी भी आख्या के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि हाईवे पर उपलब्ध जीवन रक्षक संसाधनों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराएं। लोक निर्माण विभाग पुलिस विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं परिवहन विभाग आपसी समन्वय के साथ सड़क मार्गों पर ब्लैक स्पॉट के चिन्हीकरण में शासन की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें।
आयुक्त महोदय ने सड़क सुरक्षा की दृष्टि से निर्देश दिए की झांसी मंडल के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सड़क दुर्घटना बचाओ प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण आयोजित कराए जाएं, जिसमें चिकित्सा अधीक्षकों, मेडिकल स्टाफ आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों की शत प्रतिशत प्रतिभागिता रहे। उन्होंने कहा कि नगर निगम पुलिस विभाग के सहयोग से नगर क्षेत्र में वाहन पार्किंग की सुदृढरण सुनियोजित व्यवस्था सुनिश्चित करें।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों को पुलिस उप महानिरीक्षक श्री कालनिधि नैथानी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि चार पहिया वाहनों पर काली फिल्म लगाए हुए एवं डिजाइनर नंबर प्लेट सहित यातायात नियमों का उल्लंघन करने संबंधी अन्य सजावटी संसाधनों का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों के विरुद्ध यातायात अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें, जिससे इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त लोगों पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने कहा कि झांसी मंडल के सभी कर डेकोरेटर को सूचित करें कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले सजावटी संसाधनों का विक्रय ना करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियम अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, इसके साथ ही मल्टीपल चालान के मामलों में चालक के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जाए।
बैठक में परिवहन अधिकारी झांसी श्री प्रभात पांडे ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988, सामाजिक विधान का एक अंग है और इसके प्रावधान, सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहाँ दुर्घटना करने वाले मोटर वाहन की पहचान स्थापित नहीं की जा सकती हो। प्रासंगिक कानूनी प्रावधान, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 161 में निहित है जहाँ ‘हिट एंड रन मोटर दुर्घटना’ को ऐसी दुर्घटना के रूप में पारिभाषित किया गया है, जो मोटर वाहन के उपयोग के कारण हुई हो व मोटर वाहन की पहचान करने के लिए सभी तर्कसंगत प्रयास करने के बावजूद पहचान सिद्ध नहीं की जा सकी हो। यह योजना, 01 अक्टूबर 1982 से लागू हुई, जिसके तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर एकमुश्त रु. 25,000 की राशि दी जाती है तथा व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचने पर, अब एकमुश्त रु. 12,500 की राशि दी जाती है।
इसी प्रकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 3 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई “गुड सेमेरिटन योजना” के तहत ऐसे नेक व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है, जिसने किसी घातक दुर्घटना (मोटर वाहन से जुड़ी) के पीड़ित की जान तत्काल सहायता प्रदान करके तथा दुर्घटना के गोल्डन ऑवर के भीतर उसे अस्पताल/ट्रॉमा केयर सेंटर पहुंचाकर बचाई हो। इसके लिए प्रत्येक नेक व्यक्ति को पुरस्कार की राशि प्रति घटना ₹ 5,000/- निर्धारित की गई है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक चालू रहेगी। इस योजना का उद्देश्य आम जनता को आपातकालीन स्थितियों में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रेरित करना तथा निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए दूसरों को प्रेरित करना है। किसी अच्छे व्यक्ति, जिसने मोटर वाहन से जुड़ी किसी दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी है, या जिसने मोटर वाहन से जुड़ी दुर्घटना के पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया है, उससे पुलिस या अस्पताल द्वारा कोई और अपेक्षा नहीं की जाएगी तथा उसे तुरंत जाने की अनुमति दी जाएगी।
बैठक के दौरान सचिव झांसी विकास प्राधिकरण श्रीमती उपमा पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री गोपीनाथ सोनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (झांसी जालौन एवं ललितपुर), अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री संजीव कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।