अग्निकाण्ड व हीटवेव (लू) से होने वाली घटनाओं के रोकथाम हेतु विभाग स्तरीय तैयारियों की समीक्षा बैठक
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अग्निकाण्ड व हीटवेव (लू) से होने वाली घटनाओं के रोकथाम हेतु विभाग स्तरीय तैयारियों की समीक्षा बैठक

झाँसी। अग्निकाण्ड व हीटवेव (लू) से होने वाली घटनाओं के रोकथाम हेतु विभाग स्तरीय तैयारियों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनस्तरीय अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

शासन द्वारा प्रदेश में वर्तमान में बढ़ती गर्मी (हीटवेव) के कारण संभावित अग्निकाण्ड दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु दिनांक-31.05.2024 को सांय 05:30 बजे वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी झांसी अविनाश कुमार द्वारा समस्त जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ आज अग्निकाण्ड व हीटयेव (लू) से होने वाली घटनाओं के रोकथाम हेतु विभाग स्तरीय समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी द्वारा नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया है कि नगर निगम झांसी द्वारा द्वारा 04 जून 2024 तक नगर निगम-झांसी व स्थानीय नगर निकाय में अग्निकाण्ड के दृष्टिगत जोखिम भरे स्थलों (Hazards Prone Areas) व वहां पर पानी के स्रोतों का चिन्हीकरण करवाया जायेगा, तत्पश्चात् अग्निशमन, विधुत, राजस्व विभाग के मजिस्ट्रेट व सम्बधिंत थानाक्षेत्र के थानाध्यक्ष का टास्क फोर्स गठित किया जाये जिनके द्वारा सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट तत्पश्चात् होल्टस / रेस्टोरेण्ट्स, नगर निगम कार्यालय, विश्वविद्यालय के हास्टल, नर्सिंग होम्स व पट्रोल पम्प का फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाये। नगर आयुक्त नगर निगम झांसी नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। नगर आयुक्त झांसी द्वारा सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर नगर निगम झांसी क्षेत्रान्तर्गत झाड़ियों को कटवाया जायेगा, जिससे सूखी झाड़ियों में आग लगने का जोखिम न हो।
जिलाधिकारी द्वारा सचिव झांसी विकास प्राधिकरण झांसी को निर्देशित किया है कि बैंक, विश्वविद्यालय के हास्टल, अस्पतालों, होटल्स, व प्रमुख रेस्टोरेण्ट्स, मॉल, सिनेमा हाल व नर्सिंग होम्स तथा व्यापार मण्डल के सम्बन्धित कर्मचारी व अधिकारीगण का अग्निकाण्ड से बचाव व सुरक्षा तथा हीटवेव से बचाव हेतु जन-जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जाए।
जिलाधिकारी द्वारा उपायुक्त उद्योग प्रोत्साहन, झांसी व जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जनपद के प्रमुख इण्डस्ट्रीज जिनको लाइसेंस वितरित किया गया है, उनका अग्निकाण्ड से बचाव व सुरक्षा तथा हीटवेव से बचाव हेतु जन-जागरूकता कार्यशाला का आयोजन करवायेंगे तथा उन इण्डस्ट्रीज का फायर सेपटी ऑडिट भी सुनिश्चित करायें।
जिलाधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्रीय उच्चशिक्षाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कोचिंग सेण्टर्स व अध्यापकों का अग्निकाण्ड से बचाव व सुरक्षा तथा हीटवेव से बचाव हेतु जन-जागरूकता कार्यशाला का आयोजन । जिला पंचायतीराज अधिकारी, झांसी द्वारा अतिशीघ्र ग्राम प्रधानों को अग्निकाण्ड से बचाव व सुरक्षा तथा हीटवेव से बचाव हेतु जन-जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
जिलाधिकारी द्वारा नगर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए हैं कि नागरिक सुरक्षा व एन.सी.सी. के वालेंटियर्स को अग्निकाण्ड से बचाव व सुरक्षा तथा हीटवेव से बचाव व प्राथमिक उपचार विषय पर प्रशिक्षण व उनका जन-जागरूकता कार्यशाला में सहयोग लिया जाए।
उन्होंने जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि समस्त कोटोदारों के माध्यम से जनपद के समस्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रों पर कार्ड धारकों हेतु गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल का प्रबन्धन कराया जायेगा।
जनपद स्तरीय समस्त विभाग के अधिकारियों द्वारा अग्निकाण्ड से बचाव व सुरक्षा तथा हीटवेव (लू) से बचाव हेतु प्रशिक्षित किये जाने हेतु एक-एक अधिकारी नामित किया जायेगा जो अपने विभाग में समस्त कर्मचारी को भी प्रशिक्षित करेगा। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, झांसी द्वारा गौशालाओं में गोवंशों हेतु पर्याप्त छाया व पानी की व्यवस्था किया जाए जिससे एक भी गौवंश का हीटवेव (लू) से मृत्यु न हो सके।