धारा 144/आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण भीड़ एकत्र करने पर होगी कार्यवाही
झाँसी।जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार 46-झांसी- ललितपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की अध्यक्षता में 46-झांसी लोकसभा एवं 45-जालौन लोकसभा से निर्वाचन लडने वाले समस्त उम्मीदवारों / निर्वाचन अभिकर्ताओं के साथ मतगणना संबंधी तैयारियों के संबंध में नवीन सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश एस ने भी प्रतिभाग किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने कहा की भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान प्रक्रिया पूर्णतयः निष्पक्ष संपन्न हुई है,मतगणना भी पूर्णतः निष्पक्ष,पारदर्शी और त्रुटीहीन सकुशल संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने उपस्थित प्रत्याशियों एवं प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 का महत्वपूर्ण चरण है मतगणना, इसे निर्धारित समय से ही प्रारंभ किया जाएगा। सभी निर्वाचन अभिकर्ता समय से पहुंचना सुनिश्चित करें ताकि सही समय पर प्रत्येक विधानसभा के स्ट्रांग रूम को उनके सामने खोला जा सके और मत गणना प्रारंभ कराई जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सर्वप्रथम जानकारी देते हुए बताया कि सर्विस वोटर एवं घर-घर मतदान से संबंधित डाक मतों को कोषागार के डबल लॉक में रखा गया, जिन्हें मतगणना दिनांक 04.06.2024 को प्रातः 6.00 बजे डबल लॉक से निकालकर नामित अधिकारी द्वारा पुलिस अभिरक्षा में ले जाकर मतगणना स्थल पर रिटर्निगं आफिसर की टेबिल पर उपलब्ध कराये जायेंगे। अतः आपसे अपेक्षा है कि कोषागार में उम्मीदवार अथवा उनके एजेण्ट उपस्थित रहें ताकि समस्त प्रक्रिया का अवलोकन कर सकें। उन्होंने बताया मतगणना स्थल विशिष्ट मण्डी भोजला में स्थित ई०वी०एम० स्ट्रांग रूमों को उम्मीदवारों की उपस्थिति में दिनांक 04.06.2024 को 07:30 बजे खोला जाना होगा, जिसमें सभी उम्मीदवारों/निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य होगी, अतः समय से पहुंचना सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना दिनांक 04.06.2024 को प्रातः 08.00 बजे से विशिष्ट मण्डी स्थल, भोजला, झांसी के निर्दिष्ट मतगणना पण्डाल में की जायेगी। 222-बबीना, चबूतरा सं0-01 पर 223-झांसी नगर, चबूतरा सं0-02 224-मऊरानीपुर (अ०जा०) चबूतरा सं0-03 एवं 225-गरौठा चबूतरा सं0-04 पर सम्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त ई०टी०पी०बी०एस० एवं डाक मतों की मतगणना 225-गरौठा चबूतरा सं0-04 के सामने स्थित कॉरीडोर में सम्पन्न होगी। प्रत्याशी / उनके निर्वाचन अभिकर्ता / मतगणना अभिकर्ता मतगणना प्रारम्भ के दो घंटा पहले मतगणना हाल के निर्दिष्ट टेबिल पर अवश्य पहुंच जायें। उन्होंने बैठक में कहा कि सभी उम्मीदवार अपने मतगणना एजेण्ट नियुक्त किये जाने हेतु प्रारूप 18 पर आवेदन दिनांक 31.05. 2024 को सायं 05:00 बजे तक सम्बन्धित विधान सभा के सहायक रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध करा दें। उक्त तिथि के उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अविनाश कुमार ने बताया कि मतगणना एजेण्टों को प्रारूप 18 के साथ-साथ अपने टेबुलवार गणना एजेण्टों के वाहनों के विवरण से संबंधित एक सिंगल सूची तैयार कर सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध दी जायेगी। उसी सिंगल सूची के आधार पर जारी अधिकृत पास के अनुसार वाहनों को मतगणना स्थल मण्डी भोजला के बाहर दायीं ओर स्थित पार्किंग में एन्ट्री दी जायेगी एवं आपकी सुविधा हेतु ऐन्ट्री गेट नं0-2 पर भी उक्त सिंगल सूची संबंधित मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जायेगी, जिसे देखकर संबंधित एजेण्टों को शीघ्रता से अंदर प्रवेश दिया जा सकेगा। मतगणना एजेण्टों को दिया गया अधिकृत पास अपने साथ लाना होगा, उसी से उनकी एन्ट्री सुनिश्चित की जायेगी, बिना पास के किसी भी मतगणना एजेण्ट को एन्ट्री नही दी जायेगी। उपरोक्त एजेण्टों के पास सभी उम्मीदारों द्वारा विधानसभा क्षेत्र के संबंधित सहायक रिटर्निगं आफिसर से उनके कार्यालय से दिनांक 02.06.2024 सांय 6.00 बजे तक आवश्य प्राप्त कर लिये जायें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने
मतगणना स्थल पर मतगणना की जानकारी देते हुए बताया कि सभी उम्मीदवार प्रत्येक विधान सभा हेतु 14 टेबिल व 01 ए०आर०ओ० टेबिल तथा पोस्टल वेलेट हेतु 05 टेबिल व ई०टी०पी०बी० हेतु 03 टेबिल तथा 01 आर०ओ० टेबिल हेतु अपने मतगणना एजेण्टों को नियुक्त कर सकते हैं। यह भी अवगत कराया हैं कि आर०ओ० टेबिल व पोस्टल टेबिल व ई०टी०पी०बी० टेबिल पर अभ्यर्थी स्वयं या उनके निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित रह सकते हैं, किन्तु उम्मीदवार / निर्वाचन अभिकर्ता/ गणना अभिकर्ता में से एक बार में कोई एक ही उपस्थित रह सकता हैं। मतगणना स्थल पर मतगणना एजेण्टों को कैल्कुलेटर अनुमन्य नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त मतगणना एजेण्टों को मोबाईल फोन अनुमन्य नही है।
मतगणना की तैयारियों की जानकारी देते हुए पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ट्रैफिक और रूट प्लान की जानकारी दी,सभी मतगणना एजेण्टों की एन्ट्री मण्डी स्थित गेट नं0-02 से होगीं एवं प्रत्येक विधान सभावार बनाये गये पृथक पृथक कॉरीडोर से अपने विधान सभा गणना हॉल में जाना सुनिश्चित करेगें।
मतगणना स्थल के गेट नं0-02 से एन्ट्री के उपरान्त उनकी Proper Frisking की जायेगी। जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। कोई भी प्रतिबन्धित सामग्री यथा हथियार, चाकू, ज्वलनशील पदार्थ, मोबाईल, कैलकुलेटर, माचिस तम्बाकू पदार्थ इत्यादि लाना वर्जित रहेगा। मतगणना एजेण्टों को अपने साथ केवल सादे कागज व पेन लाने की अनुमति रहेगीं। मतगणना स्थल के गेट नं0-02 के पास मण्डी परिसर में स्थित पार्किंग में केवल प्रत्याशी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता की गाड़ी की पार्किंग ही अनुमन्य रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की सूचिता और पारदर्शी बनाये रखने के लिए बताया कि यदि गणना एजेण्ट एकबार मतगणना स्थल से बाहर चले जाते हैं, तो ऐसी दशा में उन्हें पुनः प्रवेश नही दिया जायेगा। मतगणना एजेण्टों को भोजन पेयजल इत्यादि की व्यवस्था में लगाये जाने वाले व्यक्तियों के पास व उपरोक्त व्यवस्था में लगने वाले वाहनों के पास पूर्व में अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), झांसी / प्रभारी एम०सी०सी० के स्तर से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेगें। केवल उपरोक्त पास लगे वाहनों एवं अधिकृत व्यक्तियों को ही मतगणना स्थल पर प्रवेश अनुमन्य होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों एवं प्रतिनिधियों से कहा कि मतगणना अभिकर्ता बनाने हेतु निर्धारित प्रारूप-18 पर उल्लिखित व्यक्ति का पुलिस द्वारा सत्यापन कराने के उपरान्त ही उसे मतगणना अभिकर्ता बनाया जायेगा।अपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मतगणना अभिकर्ता नहीं बनाया जायेगा। उम्मीदवार ऐसे व्यक्तियों को ही मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति करेगे, जो कि परिपक्व एवं 18 साल अथवा उससे अधिक का हो। मान्नीय मंत्री/सासंद /विधायक / मेयर/अध्यक्ष, जिला पंचायत/नगर पालिका/नगर पंचायत एवं सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को किसी भी उम्मीदवार द्वारा मतगणना हेतु गणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जायेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रत्याशी का मतगणना अभिकर्ता नियुक्ति नहीं किया जायेगा। मतगणना हेतु प्रत्येक टेबिल पर 01 मतगणना सुपरवाइजर ,02मतगणना सहायक, 01मतगणना माइक्रोआब्जर्वर,01 वीडियोग्राफर की व्यवस्था है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित प्रत्याशियों एवं प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि ई०टी०पी०बी०एस० एवं डाक मतों की गणना हेतु प्रत्येक ए०आर०ओ० के पास पोस्टल बैलेट के मतगणना हेतु एक मतगणना सुपरवाइजर / एक मतगणना सहायक/एक मतगणना माइक्रोआब्जर्वर / एक वीडियोग्राफर रहेंगे।ई०टी०पी०बी०एस० एवं डाक मतों की गणना हेतु निर्दिष्ट मतगणना हाल में ए०आर०ओ० टेबिल पर सर्वप्रथम सर्विस/पोस्टल बैलेट पेपर की गणना प्रारम्भ होगी और साथ ही साथ थोड़े अंतराल के उपरान्त (30 मिनट के बाद) विधानसभावार बनाये गये स्ट्रांग रूम से मतदान उपरान्त सील्ड ई०वी०एम० (कन्ट्रोल यूनिट) को मतदेय स्थलवार गणना हाल में लाया जायेगा, तदोपरान्त ई०वी०एम० (कन्ट्रोल यूनिट) को सम्बन्धित गणना अभिकर्ताओं को दिखाते हुए प्रत्येक गणना टेबिल पर मतदेय स्थलवार / चक्रवार इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के कन्ट्रोल यूनिट से गणना परिणाम प्राप्त किये जायेंगे, जिसे सम्बन्धित गणनाकर्मी द्वारा गणना शीट पर उल्लिखित किया जायेगा। काउटिंग माइक्रोआब्जर्वर गणना पर निगरानी रखेंगे और वीडियोग्राफर कन्ट्रोल यूनिट के स्क्रीन से गणना परिणाम की वीडियोग्राफी करेगा। गणना सीट के आधार पर मतदेय स्थलवार / चक्रवार टेबुलेशन सीट बनेगीं।
पोस्टल बैलेट पेपर एवं मतदेय स्थलवार / चक्रवार गणना समाप्त होने और तत्क्रम में टेबुलेशन पूर्ण हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रविष्टियों का पूर्ण रूप से मिलान कर लेने पर ही गणना परिणाम सम्बन्धित आब्जर्वर के पर्यवेक्षण में घोषित किये जायेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकार्श्री अविनाश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश / धारा-144 द०प्र०सं० में उल्लिखित प्राविधानों के अनुक्रम में विजयी प्रत्याशी द्वारा कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जायेगा। अपितु सौहार्दपूर्ण माहौल बनाये रखा जायेगा।
इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश एस, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी न्याय श्रीमती श्यामलता आनंद, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री वरुण कुमार पाण्डेय, एसपी सिटी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, एसपी देहात श्री गोपीनाथ सोनी, नगर मजिस्ट्रेट श्री विधेश कुमार सहित भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी एवं निर्दलीय दलों के प्रत्याशी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित