जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन से सम्बन्धित सेक्टर मजिस्ट्रेटो को दिए आवश्यक दिशा निर्देश
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन से सम्बन्धित सेक्टर मजिस्ट्रेटो को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

झाँसी | लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढंग से जनपद में सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी / जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने समस्त उप जिलाधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटो एंव जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट का मार्ग दर्शन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होने कहा कि निर्वाचन को निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने में सेक्टर मजिस्ट्रेट की महत्पूर्ण भूमिका हैं। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक केन्द्रों पर भ्रमण कर यह सुनिश्चत करें कि मतदान केन्द्र एवं मतदेय स्थलों के नाम व नम्बर एवं बी0एल0ओ0 के नाम मतदेय स्थलों पर अंकित हों। उन्होेने कहा कि ए0एम0एफ0 से संबंधित बूथ पर मूल भूत सुविधाएं है या नही? यदि किसी चीज की कमी हो तो आख्या प्रस्तुत करते हुये सुनिश्चित करायें।
उन्होंने निरीक्षण के दौरान पोलिंग पार्टीयों को ले जाने वाले भारी वाहनों के आवागमन हेतु मार्गो का भी निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया ताकि आवागमन में कोई समस्या न हो। यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसा मतदेय स्थल तो नही है जहाँ रैम्प बनाये जाने की आवश्यकता हो और वहाँ अभी तक रैम्प नहीं बनाया गया है, सम्बन्धित अधिकारी रिपोर्ट करते हुये बनवाना सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि मतदीय स्थलों का भ्रमण करते हुए अपने ढंग से पता लगाने का प्रयास करें कि दंबगों या प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा डरा-धमकाकर या किसी प्रकार का लालच देकर मतदाताओं को प्रभावित तो नहीं किया जा रहा। यदि ऐसा कोई प्रकरण पाया जाये तो उसका विशेष उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करें। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा सम्प्रदायिक तनाव या जातिगत वैमनस्यता फैलाने वाले कोई भाषण अथवा अफवाह फैलाये जाने संबंधी कोई जानकारी प्राप्त हो तो पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए उसका विवरण अपनी रिपोर्ट में दे। अपने जोन या सेक्टर में पड़ने वाले सभी थानों एवं पुलिस चैकियों के टेलीफोन नम्बर अपनी जानकारी हेतु नोट कर रख लें, पूरे चुनाव के दौरान कभी भी आपकों इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। मतदेय स्थल के क्षेत्र में पूर्व चुनाव में हुई मतदान संबंधी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करें। उसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करें। मतदेय स्थल के क्षेत्र में विद्यमान भूमि संबंधी, जाति एवं किसी संबंधी तथा किसी भी प्रकार की रंजिश आदि के विवादों की जानकारी प्राप्त कर मतदेय की संवेदनशीलता का आंकलन अपने विवेक से करें तथा रिपोर्ट में इसका उल्लेख करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार के गांव/मजरे/आबादी क्षेत्र के स्थानीय लोगों से सम्पर्क किया जाये तथा ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाये। जो लोगों को डराने/धमकाने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हों एसे व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की सूची रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करायी जाय। उन्होंने कहा कि ऐसे चिन्हित क्षेत्रों के संबंध में सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा भ्रमण की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी। शान्ति एवं कानून व्यवस्था संबंधी कोई भी समस्या हो तो संबंधित थाना प्रभारी को अवगत कर सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं समस्याओं की लिखित रिपोर्ट समीक्षा बैठक में अपने जोनल मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि जोनल मजिस्ट्रेट अपने जोन से संबंधित समस्त सेक्टरों की संकलित सूचना अपनी सुस्पष्ट आख्या रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए ।
इस मौके पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन ए के सिंह उपस्थित रहे।