बलात्कार के मुकदमे मे कोर्ट ने आरोपी को 12 साल की सजा और 22 हजार रूपये का जुर्माना
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बलात्कार के मुकदमे मे कोर्ट ने आरोपी को 12 साल की सजा और 22 हजार रूपये का जुर्माना

विनय नगायच सह बुन्देलखण्ड प्रभारी
दैनिक बुन्देलखण्ड बुलेटिन ( 8299303395 )

झांसी -रक्सा थाने मे जून के महीने मे दर्ज बलात्कार के मुकदमे मे कोर्ट ने आरोपी को 12 साल की सजा और 22 हजार रूपये का जुर्माना लगाया,, उक्त मुकदमे की विवेचना तत्कालीन रक्सा थाने के प्रभारी अरुण तिवारी ने की थी..एडीजीसी झाँसी संजय पाण्डेय,महिला कॉन्टेस्टेबल चेतना सिंह,हेड कांस्टेबल देवेंद्र यादव का शानदार योगदान रहा,दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित साल 2015 में मऊरानीपुर कोतवाली में दर्ज कराया गया था.. इस मुकदमे की विवेचना उप निरीक्षक विक्रम सिंह,, प्रभारी निरीक्षक मऊरानीपुर कोतवाली जेपी पाल ने की थी ,, एडीसी झांसी नरेंद्र खरे,, स्पेशल पैरोकार गुंजन तोमर और पैरों कर थाना मऊरानीपुर कांस्टेबल हिमांशु यादव का सराहनीय योगदान रहा.. इस मुकदमे में कड़ी पैरवी के बाद धारा 376/504/506 अभियुक्त संतोष यादव पुत्र मनीराम निवासी छतपुर बछौनी थाना रक्सा जिला झाँसी को 20 साल के कारावास के साथ 30000 रूपये का अर्थ दंड कोर्ट ने लगाया..

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