रिपोर्ट -शौकीन खान/कौशल किशोर गुरसरांय
गुरसरांय (झांसी)। सोशल मीडिया के इंट्राग्राम के माध्यम से मोबाइल द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली देने के आरोप में गुरसरांय पुलिस ने एक युवक को धर दबोचा बताते चलें 8 जुलाई को गांधीनगर गुरसरांय निवासी रोहित पुत्र थान सिंह ने गुरसरांय थाने में तहरीर देते हुए बताया था की उसके मोबाइल 6390108506 पर मोहल्ला मातवाना गुरसरांय निवासी आदित्य प्रताप सिंह तोमर ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर हमारी समाज को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया है जिससे अहिरवार समाज के दिल को ठेस पहुंची है इस घटना को थानाध्यक्ष गुरसरांय ने काफी गंभीरता से लेकर तुरंत धारा 153 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज कर उक्त आरोपी आदित्य प्रताप को गुरसरांय पुलिस ने गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय भेजा गया है।
गुरसरांय थानाध्यक्ष सुरेन्द्र प्रताप सिंह ने इस घटना पर तुरंत एक्शन लेने से एक बहुत बड़े विवाद को टालने का काम किया है जिसकी लोगों ने सराहना की है क्योंकि एक समाज के बड़ी संख्या में लोग इस घटना को लेकर आक्रोशित होकर इकट्ठा होकर इस संबंध में जल्द कार्यवाही की मांग की थी जिस पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त संबंध में तुरंत कार्यवाही की थी।